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वर्ष 2017 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. गोविन्द 2. शम्भू व 3. बुद्धिलाल को आजीवन कारावास व 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 -5 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 441/2017 अन्तर्गत धारा 498ए,323,304बी,342 भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. गोविन्द निषाद 2. शम्भू निषाद पुत्रगण बुद्धिलाल 3. बुद्धिलाल पुत्र प्यारेलाल निवासीगण ग्राम कोईलहवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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