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वर्ष 2020 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैंगस्टर का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आदिल उर्फ आजाद को 04 वर्ष 06 माह कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0  न्यायालय ASJ-3/ गैगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 449/2020 अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना सिकरीगंज  जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी सरायमीर कसाई टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 04 वर्ष 06 माह कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अखिलेश शुक्ला गैंगेस्टर कोर्ट व थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री राजेन्द्र सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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