वर्ष 2022 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अनिल निषाद को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-6 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 218/2022 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अनिल निषाद पुत्र रामधनी निषाद निवासी खोरठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद मौर्या व ADGC श्री रविन्द्र यादव, विवेचक निरीक्षक श्री इकरार अहमद व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
