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वर्ष 2013 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. परमेश्वर गौड़ 2.सोल्हर 3.लाल बहादुर को 04-04 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में  मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो -03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 128/2013 अन्तर्गत धारा 308,34,323,504,506 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. परमेश्वर गौड़ पुत्र स्व0 रामलाल 2. सोल्हर पुत्र गणेश 3. लाल बहादुर गौड़ पुत्र शिव प्रसाद निवासीगण बडौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष सश्रम कारावास  व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष बांसगांव श्री पुरुषोत्तम आनंद सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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