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खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारको को अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के सापेक्ष सषुल्क चीनी का वितरण कराये जाने हेतु माह दिसम्बर में दिनांक 07.12.2024 से 25.12.2024 निर्धारित की गयी है।

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 



आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 5006/आ.पू.रा.-निःषुल्क वितरण/2024 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह दिसम्वर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारको को अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के सापेक्ष सषुल्क चीनी का वितरण कराये जाने हेतु माह दिसम्बर में दिनांक 07.12.2024 से 25.12.2024 निर्धारित की गयी है।


अतः आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 5006/आ.पू.रा.-निःषुल्क वितरण/2024 दिनांक 04.12.2024 के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2024 में अन्त्योदय कार्ड पर 17 किग्रा0 गेहूॅ, 18 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्र0 खाद्यान्न) का निःषुल्क वितरण एवं त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54 में तथा पात्र गृहस्थी कार्डो से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2.3 किग्रा0 गेहूॅ, 2.7 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा0) प्रति यूनिट का निःषुल्क वितरण नियमानुसार कराये जाना है।  

खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिसमें कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। परन्तु अन्त्योदय कार्डो पर चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही है। उक्त योजनान्तर्गत गेहूॅ एवं चावल के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.12.2024 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। 

उक्त के अतिरिक्त जनपद सम्भल के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से यह अपील की जाती है कि जिन लाभार्थियों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं करायी गयी है वह निकटवर्ती उचित दर दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी अवष्य कराने का कष्ट करें।

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