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वर्ष 2011 में थाना गगहा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अम्बरीश को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2011 में थाना गगहा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अम्बरीश को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा सुशील कुमार चौरसिया, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 04/NDPS Act जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 27.05.2025 को  मा0  न्यायालय ADJ-2 जनपद  गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 155/2011 अन्तर्गत धारा 304(i) भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर अभियुक्त अम्बरीश मिश्रा पुत्र स्व0 रामबहादुर निवासी जगदीशपुर भलुवान थाना गगहा  जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में स0जि0शा0अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का अमूल्य योगदान रहा ।

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