वर्ष 2019 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. इमरान कुरैशी व 2. कामरान को आजीवन कारावास व 42,000-42000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष तिवारीपुर गौरव कुमार वर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 04/NDPS Act जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 27.05.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/PC-4 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 323/2019 अन्तर्गत धारा 302,34,506 भादवि थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्त गण 1. इमरान कुरैशी पुत्र स्व0 एकराम कुरैशी 2. कामरान कुरैशी पुत्र स्व0 इकराम कुरैशी निवासीगण जाफरा बाजार कसाई टोला थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 42,000-42000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में स0जि0शा0अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का अमूल्य योगदान रहा ।