थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत आगजनी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामबेचन को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 -5 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 275/2011 अन्तर्गत धारा 323,452,436 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रामबेचन पुत्र गोमती निवासी सरपतहा रूपई टोला थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त रामबेचन को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही, थानाध्यक्ष श्री अनुप कुमार सिंह थाना कैम्पियरगंज व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
