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थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मतलूब, 2. तनवीर, व अभियुक्ता नसरीन को आजीवन कारावास व 45,000 - 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मतलूब, 2. तनवीर, व अभियुक्ता नसरीन को आजीवन कारावास व 45,000 - 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 425/ 2016 अन्तर्गत धारा 302,34,307,504 भादवि0  थाना  तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. मतलूब अहमद 2. तनवीर अहमद पुत्रगण असरारुल हक व अभियुक्ता नसरीन खातून पत्नी तनवीर अहमद निवासीगण बुलाकीपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 45,000-45,000 रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC (Cr.)  श्री श्रद्धा नंद पाण्डेय, थानाध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह थाना तिवारीपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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