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एससी/एसटी के साथ मारपीट/गाली-गलौज करने वाले 03 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 9000-9000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 एससी/एसटी के साथ मारपीट/गाली-गलौज करने वाले 03 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 9000-9000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में

         दिनांक-26.09.2011 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर जातिसूचक गाली गलौज व मारपीट करने के आधार पर विपक्षी गण 1. सोमई यादव पुत्र बुधई यादव 2. धनीराम यादव पुत्र चिन्नू यादव 3. दुलारी पत्नी सोमई यादव नि0 शीतलापुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0- 741/2011 धारा- 323, 325, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(I)X एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री राममोहन सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। 

मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री विजय कुमार आर्या एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय ASJ/SPl SC/ST एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्तगण  1. सोमई यादव पुत्र बुधई यादव 2. धनीराम यादव पुत्र चिन्नू यादव 3. दुलारी पत्नी सोमई यादव उपरोक्त को 03-03 वर्ष का  कठोर कारावास व 9000-9000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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